1. कंटेंट पर जाएं
  2. मेन्यू पर जाएं
  3. डीडब्ल्यू की अन्य साइट देखें
समाज

'लव जिहाद' कानून के तहत उत्तर प्रदेश में हुई पहली गिरफ्तारी

३ दिसम्बर २०२०

उत्तर प्रदेश में बरेली पुलिस ने नए धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून के तहत पहला मामला दर्ज करने के तीन दिन बाद पहली गिरफ्तारी की है.

https://p.dw.com/p/3m9wN
Indien Muslimische Hochzeit
तस्वीर: picture alliance/AP Photo/R. Kakade

'जबरन' धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश लाने के कुछ घंटों बाद ओवैश अहमद (22) पर रविवार को मामला दर्ज किया गया था. अहमद पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत बरेली जिले के देवरनिया क्षेत्र में एक 20 वर्षीय विवाहित महिला को 'अपहरण की धमकी' और धर्म बदलने के लिए दबाव डालने को लेकर मामला दर्ज किया गया है. आरोपी काफी समय से छिपा हुआ था. उसने कहा कि "उसे डर था कि उसे गोली मार दी जाएगी."

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) संसार सिंह ने कहा, "उसके मन में यह धारणा हो सकती है लेकिन पुलिस का इरादा कभी भी ऐसा करने का नहीं था क्योंकि वह हिस्ट्रीशीटर नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "हम सिर्फ उसकी तलाश कर रहे थे और इसके लिए कई टीमों को पड़ोसी जिलों में भी तैनात किया गया था. उसे बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. हम अब शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करेंगे और इस मामले में जांच पूरी करेंगे."

अहमद और महिला स्कूल के दोस्त थे. पिछले साल जब महिला लापता हुई, तो उसके परिवार ने अहमद के खिलाफ मामला दर्ज कराया. बाद में यह पता चला कि वह घर से भाग गई थी और वे एक साथ रहना चाहते थे. युवती को तब भोपाल से बरामद किया गया. वे मुंबई जाना चाहते थे.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ महीने बाद युवती की शादी दूसरे व्यक्ति से कर दी गई लेकिन अहमद ने महिला का पीछा करना शुरू कर दिया. महिला के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि अहमद पिछले तीन सालों से उसे डरा रहा था और धमकी दे रहा था. अहमद पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के साथ अध्यादेश की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है. अहमद ने संवाददाताओं से कहा, "मुझे लव जिहाद कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है. महिला के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है. उसकी एक साल पहले शादी हो गई है. मैं निर्दोष हूं."

आईएएनएस/आईबी

__________________________

हमसे जुड़ें: Facebook | Twitter | YouTube | GooglePlay | AppStore

इस विषय पर और जानकारी को स्किप करें

इस विषय पर और जानकारी