कर्नाटक में सीएम पर मुकदमे की अनुमति
२२ जनवरी २०११सत्ताधारी बीजेपी ने राज्यपाल के फैसले पर विरोध जताया है और इसे संवैधानिक रूप से अनुचित और राजनीति से प्रेरित बताया है. राज्यपाल ने भ्रष्टाचार और आपराधिक दुर्व्यवहार से जुड़े "गंभीर" आरोपों में येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है. वैसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच कर्नाटक में खुला टकराव रहा है. राज्य सरकार के मंत्रियों और खास कर रेड्डी बंधुओं के मुद्दे पर दोनों के बीच छत्तीस का आंकड़ा रहा है.
राजभवन से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुकदमे की अनुमति 1998 के भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 19 (1) और 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अनुसार दी गई है. ये दोनों प्रावधान सरकारी पदों पर बैठे लोगों से जुड़े राज्यपाल के आधिकारों से संबंधित हैं.
हालांकि इस विज्ञप्ति में लॉयर्स फोरम की तरफ से दायर उस याचिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जिसमें जमीन घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने के लिए गृह मंत्री आर अशोक के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी अनुमति मांगी गई है.
राज्यपाल ने फोरम की ओर से दायर याचिका पर ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे की अनुमति दी है. येदियुरप्पा पर अपने रिश्तेदारों के पक्ष में जमीन आवंटित करने का आरोप है. पहले भी कई राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमित दे चुके हैं. इनमें एआर अंतुले, जे जयललिता, मायावती और लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों के नाम लिए जा सकते हैं.
कर्नाटक में येदियुरप्पा पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में पद पर रहते हुए मुकदमा चलाया जाएगा. उधर राज्यपाल के कदम से बीजेपी बौखला गई है. मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भारद्वाज से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. उन्होंने राज्यपाल पर अपनी सरकार के खिलाफ कई तरह की टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है.
रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार
संपादनः एस गौड़