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कनिमोड़ी की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब

१३ जून २०११

कनिमोड़ी को नहीं मिली जमानत. भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके सांसद कनिमोड़ी की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब किया है. अदालत ने कलैगनार टीवी को कथित रूप से 200 करोड़ रुपये दिए जाने पर भी जानकारी मांगी है.

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CHENNAI, MAR 05 (UNI):-Kanimozhi Karunanidhi, MP, leaving after Party's High Level Action Plan Committee Meeting which decided to pull-out from the UPA Government, in Chennai on Saturday. UNI PHOTO-128U
तिहाड़ में हैं कनिमोड़ीतस्वीर: UNI

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार को 'मानवाधिकारों के हनन का सबसे बदतर रूप' बताते हुए सीबीआई से कहा है कि वह सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाए. अदालत ने यह बात स्पेक्ट्रम घोटाले के सिलसिले में कही जिसके चलते पूर्व संचार मंत्री ए राजा जेल में रहना पड़ रहा है.

जस्टिस बीएस चौहान और स्वातेंद्र कुमार ने देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी से सीबीआई विशेष कोर्ट में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मुकदमे से जुड़ी जानकारी देने को भी कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कनिमोड़ी और कलैगनार टीवी के एमडी शरद कुमार की जमानत याचिका पर जबाव दाखिल करने के लिए सीबीआई को एक हफ्ते का समय दिया है.

कनिमोड़ी और कुमार का नाम 200 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में चार्जशीट में आरोपी के तौर पर शामिल है. उन्हें 20 मई को गिरफ्तार किया गया और विशेष कोर्ट और हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुके हैं. कनिमोड़ी और कुमार की कलैगनार टीवी में 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है. बताया जाता है कि इस टीवी नेटवर्क ने डीबी रिएल्टी कंपनी के प्रमोटर शाहिद बलवा से 'संदिग्ध रास्ते' से 200 करोड़ रुपये लिए थे.

मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी. 43 वर्षीय कनिमोड़ी डीएमके प्रमुख एम करुणानिधी की बेटी हैं. उन्होंने कुमार के साथ मिल कर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 2जी स्पेक्ट्रम मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह 8 जून को यह कहते हुए जमानत की याचिका खारिज कर दी कि दोनों के मजबूत राजनीतिक संबंध हैं और वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. कलैगनार टीवी में बाकी बची 60 प्रतिशत हिस्सेदारी करुणानिधि की पत्नी दायालु अम्माल के पास हैं. उनका नाम आरोपियों में शामिल नहीं है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः ओ सिंह

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