अमेरिकी दूतावास के ड्राइवर की गिरफ्तारी के आदेश
१८ फ़रवरी २०११27 जनवरी को गाड़ी की टक्कर से मारे गए व्यक्ति के परिवार के वकील असद मंजूर बट ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इजाज अहमद चौधरी ने शुक्रवार को इस गिरफ्तारी का आदेश दिया. यह आदेश पीड़ित परिवार की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. यह मामला दो लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए अमेरिकी नागरिक रेमंड डेविस से जुड़ा है. यह कार उनकी मदद के लिए भेजी गई थी. अमेरिकी सरकार अपने नागरिक की रिहाई के लिए पाकिस्तान सरकार पर पहले ही काफी दबाव डाल रही है जबकि इस दुर्घटना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया. अमेरिका का कहना है कि डेविस ने अपने बचाव में गोली चलाई और विएना कन्वेंशन के तहत उन्हें राजनियक संरक्षण भी प्राप्त है.
कार हादसे में मरने वाले इबाद-उर-रहमान के भाई इजाजुर रहमान ने अदालत में याचिका दायर कर ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की. उनके वकील नोमान अतीक ने बताया कि उनके मुवक्किल ने गाड़ी को भी जब्त करने की मांग की है जिसे अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक दूतावास का एक कर्मचारी चला रहा था. रहमान का कहना है, "मैं अपने भाई की हत्या के मामले की पूरी तरह जांच चाहता हूं. हम यही चाहते हैं कि इस अपराध को करने वाले को सही सजा मिले."
पेचीदगी बढ़ेगी
रेमंड डेविस की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते तनातनी का शिकार हैं. अब दूतावास के एक और कर्मचारी की गिरफ्तारी से मामला और पेचीदा हो सकता है. वैसे दोनों देशों के सबंध अमेरिका के इस आरोप की वजह से पहले ही सामान्य नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है.
पाकिस्तान की सरकार डेविस की रिहाई के लिए सहमति के संकेत देती रही है लेकिन सार्वजनिक तौर पर उसका यही कहना है कि इस मामले का फैसला अदालत करेगी. जिस ड्राइवर की कार से इबाद-उर-रहमान की जान गई उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है.
उधर पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राना सनाउल्लाह का कहना है कि स्थानीय अधिकारी संघीय सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वह हादसे की वजह बनने वाली कार को अमेरिका से दिलाने की व्यवस्था करें लेकिन अभी इस बारे में उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है.
रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार
संपादनः वी कुमार