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एनडी तिवारी को कराना होगा डीएनए टेस्ट

१४ मार्च २०११

कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण दत्त तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा. पितृत्व विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने के हाई कोर्ट के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया है.

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तस्वीर: AP

सुप्रीम कोर्ट ने 85 वर्षीय कांग्रेसी नेता को राहत देने से मना करते हुए कहा है कि उनकी उम्र को देखते हुए डीएनए टेस्ट कराना जरूरी है ताकि तिवारी को कुछ होने की स्थिति में उनका बेटा होने का दावा करने वाला युवक बिना समाधान के न रहे.

जस्टिस आफताब आलम और आरएम लोढ़ा की बेंच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से शुक्रवार तक यह बताने को कहा है कि वे किस तरह डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं. अदालत ने यह भी साफ किया है कि डीएनए टेस्ट का नतीजा एक सील्ड लिफाफे में रखा जाएगा और तब तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट को तिवारी के खिलाफ पितृत्व विवाद वाले मुकदमे के फैसले के लिए उसकी जरूरत नहीं होती.

31 वर्ष के एक व्यक्ति ने एनडी तिवारी का बेटा होने का केस कर रखा है. कोर्ट में यह मामला पिछले तीन साल से चल रहा है. तिवारी युवक के पिता होने से इनकार करते हैं.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: ओ सिंह

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